कार इंश्योरेंस एक महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरण है जो आपको और आपके प्रियजनों को दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षित रखता है। यह आपको महंगे खर्चों से बचाता है और आपको मानसिक शांति प्रदान करता है।

भारत में कार इंश्योरेंस कई कारणों से जरूरी है:

कानूनी आवश्यकता: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, भारत में सभी कार मालिकों के लिए थर्ड-पार्टी कार इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि यदि आपकी कार किसी दुर्घटना का कारण बनती है और किसी तीसरे पक्ष को चोट या नुकसान होता है, तो आपका बीमा उनके लिए मुआवजे का भुगतान करेगा।
वित्तीय सुरक्षा: कार दुर्घटनाएं महंगी हो सकती हैं। यदि आपके पास कार बीमा नहीं है, तो आपको मरम्मत, चिकित्सा बिलों और कानूनी शुल्कों के लिए भुगतान करने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करने होंगे।
मानसिक शांति: कार बीमा आपको मानसिक शांति प्रदान करता है। यह जानकर कि आप और आपके नजतीकी लोग दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षित हैं।
कवरेज के कई ऑप्शन: कार बीमा कई तरह के कवरेज ऑप्शन देता है। जो आपकी जरूरतों और बजट के मुताबिक हो सकते हैं।
आसानी से उपलब्ध: कार बीमा ऑनलाइन या बीमा एजेंट के जरिए आसानी से खरीदा जा सकता है।

भारत में कार इंश्योरेंस के फायदे

 

  • थर्ड-पार्टी देयता कवरेज
  • अपनी कार के लिए क्षतिपूर्ति कवरेज
  • चोरी के खिलाफ कवरेज
  • व्यक्तिगत दुर्घटना कवरेज
  • गैर-मालिक देयता कवरेज

भारत में कितने तरह का होता है कार बीमा

यह समझने के लिए कि आपको अपनी निजी कार के लिए किस तरह का कार बीमा खरीदना चाहिए, उससे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि बीमा कवरेज कैसे काम करता है। इससे न सिर्फ आपको सोच-समझकर फैसला लेने में मदद मिलेगी, बल्कि आपके वाहन की सुरक्षा भी पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगी।

थर्ड-पार्टी बीमा

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत भारत में थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य है। यदि आप कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह बीमा पॉलिसी आपको अनिवार्य रूप से खरीदनी होगी। थर्ड-पार्टी बीमा किसी थर्ड-पार्टी वाहन, संपत्ति को हुए नुकसान या आपकी कार से जुड़ी दुर्घटना की वजह से होने वाली किसी शारीरिक चोट या मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करता है। हालांकि, थर्ड-पार्टी बीमा आपके वाहन को हुए नुकसान या आपकी कार से जुड़ी किसी दुर्घटना के कारण आपको होने वाली किसी भी शारीरिक क्षति के लिए कोई कवरेज प्रदान नहीं करता है।

खुद को होने वाले नुकसान की बीमा

खुद को होने वाले नुकसान बीमा पॉलिसी कानून द्वारा अनिवार्य नहीं है। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि सड़क पर किसी भी दुर्घटना की वजह से आपके वाहन को होने वाले किसी भी नुकसान को कवर किया जाएगा। यह आपके वाहन से जुड़ी दुर्घटना के कारण होने वाली शारीरिक चोटों या मृत्यु के लिए भी कवरेज सुनिश्चित करता है।

कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस (व्यापक बीमा)

कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस (व्यापक बीमा) सबसे लोकप्रिय कार बीमा पॉलिसियों में से एक है जिसे वाहन मालिक चुनते हैं। इस तरह की बीमा पॉलिसी थर्ड पार्टी की देनदारी और आपकी अपनी कार को हुए नुकसान दोनों के लिए व्यापक कवरेज प्रदान करती है। एक व्यापक बीमा पॉलिसी वाहन मालिक को चोरी, आग, प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है। जबकि कानून द्वारा वाहन मालिकों के लिए कॉम्प्रीहेंसिव बीमा अनिवार्य नहीं है। लेकिन फिर भी कॉम्प्रीहेंसिव बीमा कवरेज का विकल्प चुनने की अत्यधिक सलाह दी जाती है, जो मानसिक शांति सुनिश्चित करेगा।