तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार को एक बड़ा झटका देते हुए, उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उनके तेलंगाना कैडर को रद्द कर दिया और उन्हें आंध्र प्रदेश राज्य में वापस भेजने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने कैडर मुद्दे पर 2017 के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेशों को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका को स्वीकार कर लिया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जो पीएमओ के अंतर्गत आने वाले सिविल सेवकों से संबंधित कार्मिक मामलों में केंद्र सरकार की समन्वय एजेंसी है, ने उच्च न्यायालय में यह कहते हुए अपील की कि उसके पास मामलों पर निर्णय लेने और कार्य करने की शक्ति है, न कि कैट को इस मामले में दखल देने का अधिकार है।

मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति नंदा की पीठ ने कैट के उस आदेश को रद्द करने का फैसला सुनाया, जिसने आंध्र प्रदेश कैडर के अधिकारी को तेलंगाना के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालने और राज्य में बने रहने की अनुमति दी थी।तेलुगु राज्यों के विभाजन के दौरान, सोमेश कुमार को केंद्र द्वारा एपी को सौंपा गया था। उन्होंने कैट में एक याचिका दायर की थी जिसने आदेशों को निलंबित करने के अंतरिम आदेश जारी किए थे और उन्हें तेलंगाना में बने रहने की अनुमति दी थी। कैट के आदेशों को रद्द करने के लिए केंद्र ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने सीएस सोमेश कुमार के वकील के अनुरोध पर मामले को 3 सप्ताह तक स्थगित रखने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।