भोपाल। विधानसभा चुनाव के मददेनजर शराब बेचने पर पांबदी लगाई जायेगी, जिसके चलते बुधवार शाम से शराब की बिक्री नहीं होगी। ऐसे में सुरा प्रैमियो को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शराब की बिक्री पर बुधवार शाम 6 बजे से बंद रहेगी। 17 नवंबर को मतदान के बाद ही बिक्री शुरू हो सकेगी। इसके निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने देते हुए संबंधित विभागों से पालन कराने को भी कहा है। इस दौरान अवैध शराब बेचने वालों पर सख्त नजर रहेगी। किसी भी तरह के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही होगी। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक 17 नवंबर को मतदान है। इससे पहले 15 नवंबर बुधवार को शाम छह बजे से शुक्रवार को मतदान समाप्ति तक शराब पर प्रतिबंध लगाया है। इस दौरान सभी शराब दुकानों, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, सिविलियन क्लब, सैनिक थोक कैंटीन, फुटकर कैंटीन, वाइन विक्रय के लिए स्वीकृत रिटेल आउटलेट एवं अन्य लाइसेंस केंद्र, जिंसी चौराहा स्थित देशी शराब भंडारागार और गांधीनगर स्थित विदेशी शराब भंडारागार से शराब के आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय विक्रय एवं प्रदाय पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह तीन दिसंबर को मतगणना वाले पूरे दिन यह प्रतिबंध लागू रहेगा।