भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। युवाओं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्‍टार्टअप के लिए लोन देगी।शिवराज सरकार की इस पहल से युवा खुद के उद्योग को स्थापित कर पाएंगे। हालांकि, इस लोन के लिए युवाओं को ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी गारंटी भी सरकार ही लेती है। जिससे उन्हें लोन आसानी से मिल पाएगा।

क्या है उद्यम क्रांति योजना?

दरअसल, उद्यम क्रांति योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लॉन्च किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत की थी। यह योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत आती है। उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को बैंक लोन उपलब्‍ध करवाया जाता है। इसकी गारंटी सरकार लेती है।

बता दें शिवराज सरकार ने राज्य के युवाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए इस उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से उन युवाओं को रोजगार मिल सकेगा, जो इस समय बेरोजगार हैं। इसके अलावा वह खुद के स्टार्टअप को भी इसके माध्यम से शुरू कर सकेंगे।इस योजना के तहत सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से कोलेटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही ब्या‍ज अनुदान के जरिए ऋण लागत कम कर परियोजना की व्यवहार्यता को बढ़ाया जाता है, ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक छोटे उद्योग स्थापित हो सके।

योजना के लिए क्‍या है सही उम्र?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 45 साल के बीच होना चाहिए।
इसके अलावा आवेदक का 8वीं पास होना जरूरी है।
साथ ही आवेदक के परिवार की वार्षिक आय को भी जांचा जाएगा। 12 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय न होने पर ही इसका लाभ मिल पाएगा।
इसके साथ ही आवेदक किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में डिफाल्टर न हो।
साथ ही वह केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ न ले रहा हो।

आवेदन प्रक्रिया

बता दें कि आवेदक के इस योजना का लाभ उठाने के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में आवेदन करना होगा। इसके बाद आवेदक की पात्रता की जांच की जाएगी। जांच के बाद लोन प्रक्रिया के लिए आवेदन बैंक भेजा जाएगा। इसके बाद बैंक 6 माह के भीतर आवेदन पर निर्णय लेगा। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, उसके एक माह के बाद आवेदक को लोन दे दिया जाएगा।

योजना के तहत और क्या मिलेंगे लाभ?

जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत लोन लेने वाले आवेदकों को ब्याज पर 3 फीसदी सब्सिडी दी जाती है। साथ ही उन्हें बैंक की गारंटी फीस उपलब्‍ध करवाई जाती है। यह सुविधा अधिकतम सात साल के लिए दिए जाने का प्रावधान है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में संपर्क किया जा सकता है।