नई दिल्ली ।  मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को ग्लोबल बिजनेस पर पेनल्टी लगाने की ताकत दे दी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बुधवार को कॉम्पिटिशन कानून में नया प्रोविजन ऐड करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें एंटी-कॉम्पिटेटिव कंडक्ट (प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण) और एंटरप्राइजेज के पावर का दुरुपयोग करने के लिए ग्लोबल बिजनेस पर पेनल्टी लगाने की ताकत दी गई है।
यह पेनल्टी केवल भारत में बिजनेस करने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जांच तक सीमित नहीं होगी। यह बदलाव 6 मार्च यानी आज से लागू हो गया है।
कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पिछले साल दिसंबर में एंटी-कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स के लिए मसौदा जारी किए थे, जिसमें राय देने के लिए 12 जनवरी तक का समय दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इनडायरेक्ट टैक्स, इंट्रा ग्रुप सेल्स और छूट को टर्नओवर के कैलकुलेशन से बाहर रखा जाएगा। ग्लोबल टर्नओवर के बेस पर जुर्माना लगाना ग्लोबल स्केल पर मल्टीपल जूरिडिक्शन में काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए चिंता का एक बड़ा कारण हो सकता है।