पणजी । उत्तरी गोवा में मापुसा के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय यौन तस्करी रैकेट के लिए परिसर का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए दो रिजॉर्ट्स को कारण बताओ नोटिस सौंप दिया है। डिप्टी कलेक्टर एवं एसडीएम गुरुदास एस.टी. देसाई ने रिजॉर्ट मालिकों से नोटिस का जवाब देने को कह दिया है। सुनवाई 28 सितंबर को होगी। जवाब नहीं देने पर परिसर को सील करने का आदेश पारित होगा। पिछले सप्‍ताह, गोवा पुलिस ने एसडीएम से कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय यौन तस्करी रैकेट के लिए परिसर का उपयोग करने के लिए दो रिजॉर्ट्स को सील करने के लिए कहा था।
पुलिस उपाधीक्षक जिवबा दलवी ने कहा था कि अंजुना पुलिस ने कार्रवाई करने के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को लिखा था। दलवी ने कहा, दो रिजॉर्ट्स का इस्तेमाल वेश्यालय के रूप में हुआ था। उन दोनों रिजाटर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम के पास अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम की धारा 18 के तहत इन परिसरों को सील करने की शक्ति है।
गोवा पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय यौन तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ कर दो केन्याई महिलाओं को गिरफ्तार कर पांच महिलाओं को बचाया। बाद में मंगलवार को इस सिलसिले में दो और लोगों पर मामला दर्ज हुआ। अंजुना पुलिस और एनजीओ के प्रयासों से सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। बचाई गई सभी पांच महिलाएं केन्या की मूल निवासी हैं। उन्हें मर्सेज के एक आश्रय गृह में रखा गया है।
पुलिस ने कहा कि युवा, शिक्षित और कमजोर केन्याई महिलाओं को गोवा स्थित तस्करों की ओर से काम करने वाले एजेंटों द्वारा आतिथ्य उद्योग में नौकरी का झूठा वादा किया गया था। पुलिस ने कहा, भारत लाए जाने के बाद तस्करों ने महिलाओं के पासपोर्ट और वीजा जब्त कर हिंसा की धमकी देकर उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। पुलिस ने कहा, यह रैकेट, तस्कर जोड़ी मारिया और विल्किस्टा से जुड़ा एक घनिष्ठ समूह है, जो बड़े पैमाने पर ऑनलाइन संचालित होता है, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एस्कॉर्ट वेबसाइटों का लाभ उठाता है।