भोपाल । चुनावी ड्यूटी के चलते अभी होली और शादियों के साथ-साथ गर्मियोंकी छुट्टियों का लुत्फ नहीं ले पाएंगे सरकारी सेवक, वरना छुट्टियों में ही अधिकांश सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सैर-सपाटे पर भी निकल जाते हैं। लेकिन अभी कलेक्टर के साथ-साथ पुलिस कमीश्रर ने भी अवकाश प्रतिबंधित कर दिए। वहीं चिकित्सा संबंधी कारणों से भी अगर छुट्टी मांगी गई तो मेडिकल बोर्ड का प्रमाण-पत्र लगेगा।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकार के शासकीय, अद्र्ध शासकीय विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत शासकीय सेवकों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में द्वारा आदेश जारी कर दिये गये है। जारी आदेशानुसार आगामी आदेश तक समस्त प्रकार के आकस्मिक एवं अर्जित अवकाश प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को 02 दिवस से अधिक का आकस्मिक अवकाश अथवा अन्य अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु कार्यालय प्रमुख अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव नोडल अधिकारी (कार्मिक प्रबंधन) को प्रेषित करेंगे। उनसे अनुमति प्राप्त कर कार्यालय प्रमुख अवकाश की स्वीकृति प्रदान करेंगे। चिकित्सा-मेडिकल अवकाश हेतु संबंधित शासकीय सेवक को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्वाचन कार्यालय/कार्मिक प्रबंधन शाखा में निर्वाचन कार्य से मुक्ति हेतु आवेदन कार्यालय प्रमुख के स्पष्ट अभिमत उपरांत आगे भेजे जायेंगें। निर्वाचन से संबंधित आदेश/डाक प्राप्त करने हेतु समस्त केन्द्र एवं राज्य सरकार के शासकीय, अद्र्ध शासकीय विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कार्यालय अवकाश दिवस में भी खुले रखे जायेंगे।