भोपाल। बैरसिया थाना इलाके में स्थित हरसिद्धी मंदिर दर्शन करने जा रहे परिवार के साथ चार सगे भाइयों द्वारा मारपीट किये जाने के साथ ही युवती से छेड़छाड़ किये जाने की घटना सामने आई है। पीड़ीत परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने पहले तो उनके चार पहिया वाहन को ओवरटेक कर रोका और फिर कट मारने का आरोप लगाते हुए 10 हजार रुपये देने की अड़ीबाजी करने लगे। विरोध करने पर आरोपियो ने मारपीट करते हुए युवती से छेड़छाड़ भी की। पुलिस के अनुसार मूल रुप से विदिशा का रहने वाले धर्मेंद्र रघुंवशी निजी कारोबार करते है। उनके परिवार में पत्नि सहित 21 साल की बेटी कुमकुम और एक बेटा है। धर्मेंद्र अपने परिवार के साथ स्कार्पियो वाहन से  तरावली हरसिद्धि मंदिर दर्शन के लिए बैरसिया आ रहे थे। चारो बीती दोपहर करीब 3 बजे बैरसिया पहुंचे। रास्ते में शमशाबाद चौराहे पर उनके वाहन को एक मैजिक ड्राइवर ने ओवरटेक करते हुए रोक लिया। मैजिक वाहन से उतरे आरोपी ड्राइवर ने उनसे कहा कि उन्होनें उसके मैजिक को कट मारा है। जब उन्होनें ऐसी किसी बात से इंकार किया तब मैजिक ड्राइवर ने विवाद करते हुए फोन कर बैरसिया के ग्राम ललरिया के पास रहने वाले अपने भाइयों को मौके पर बुला लिया। भाईयो के मौके पर पहुंचने के बाद चारो आरोपी भाईयो धर्मेंद्र ठाकुर, दीपक ठाकुर, राजा ठाकुर और रवि ठाकुर  ने परिवार से गाली-गलौज के साथ ही धमकाते हुए मैजिक को कट मारने पर हुए नुकसान के ऐवज में उनसे 10 हजार रुपए देने की मांग करने लगे। पीड़ीत परिवार ने जब कट मारने से इंकार करते हुए रकम देने से मना किया तब आरोपियो ने उन्हें धमकी दी की यदि रकम नहीं दी तो वह उन्हें गांव से निकलने नहीं देगे। विवाद बढ़ने पर आरोपियो भाईयो ने धर्मेंद्र और उसके बेटे के साथ मारपीट करनी शुरु कर दी। भाई और पिता के साथ मारपीट होती देख बेटी और मां उन्हें बचाने आई तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट कर डाली। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने युवती के साथ अश्लील हरकते और पीड़ीत परिवार की स्कार्पियों में तोड़फोड़ भी की है। मारपीट होती देख आसपास के गॉव वालो ने बीच बचाव करने का प्रयास करते हुए आरोपी भाईयो को समझाइश देने का प्रयास किया लेकिन आरोपी नहीं माने इस बीच किसी ने डायल-100 को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची डायल-100 और थाना पुलिस टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, इस दौरान आरोपियो का एक भाई मौके से फरार हो गया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर धारा 354 327, 427, 294, 323, 506, 341, 34  (छेड़छाड़, तोड़फोड़, अड़ीबाजी, जान से मारने की धमकी, गालीगलौज, मारपीट ) का मामला कायम किया है।