भोपाल ।  विधानसभा निर्वाचन के लिए 17 नवंबर को होने वाले मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व यानि बुधवार 15 नवंबर की शाम 6 बजे से जिले के समस्त 7 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लागू हो जायेगा।भोपाल जिले के अलावा अन्य जिलों के भोपाल में ठहरे व्यक्तियों को भी जिले की सीमा से बाहर जाने के आदेश दिए गए है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल श्री आशीष सिंह ने धारा 144 के तहत अनेक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
जारी आदेश अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार भोपाल जिले के 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 149 -बैरसिया, 150 - भोपाल उत्तर 151- नरेला, 152 - भोपाल दक्षिण-पश्चिम, 153 - भोपाल मध्य 154 - गोविन्दपुरा एवं 155- हुजूर में 17 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कराया जायेगा। 
जिला मजिस्ट्रेट भोपाल आशीष सिंह ने भोपाल जिले के क्षेत्रांतर्गत आने वाले सभी मतदान केन्द्रों पर शांति एवं कानून व्यवस्था तथा निष्पक्ष चुनाव के दुष्टिगत निषेधात्मक आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश अनुसार मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 15 नवंबर को सायं 6 बजे पश्चात कोई भी व्यक्ति मतदान स्थलों के 200 मीटर की परिधि में यदि आंशिक रूप से भी आता है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह न तो एकत्रित करेगा और न क्षेत्र में जलूस निकालेगा, न ही नारेबाजी करेगा और न ही ऐसा पर्चा आदि वितरित करेगा जिससे उत्तेजनात्मक स्थिति उत्पन्न हो जिससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो ।
जारी आदेश अनुसार आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 15 नवंबर 2023 को सायं 6 बजे पश्चात् किसी भी प्रकार से किया जाने वाला चुनाव प्रचार, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, नुक्कड़ सभाऐ एंव आमसभाऐ ,बल्क एसएमएस के माध्यम से प्रचार-प्रसार पर पूर्णतः प्रतिबंध होंगा साथ ही सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं भड़काउ संदेश प्रसारित किया जाना भी प्रतिबंधित होगा। उक्त अवधि में अभ्यार्थियों द्वारा किया जाने वाला डोर टू डोर कैम्पेनिंग प्रतिबंध की परिधि में नही होगाअर्थात डोर टू डोर केम्पेनिंग शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकेगा।
भोपाल जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में आने वाली 7 विधानसभा क्षेत्र कमशः बैरसिया, भोपाल उत्तर  नरेला,भोपाल दक्षिण पश्चिम, भोपाल मध्य गोविन्दपुरा एवं हुजूर की सीमा क्षेत्र अंतर्गत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए भोपाल जिले के निर्वाचन अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को छोड़कर निर्वाचन प्रचार में संलग्न ऐसे सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं होटल, लॉज, धर्मशालाओं में ठहरे बाहरी व्यक्तियों जो उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हें मतदान दिवस को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले से अर्थात 15 नवंबर को सांय 6 बजे से मतदान समाप्ति के आगामी 24 घण्टे तक अर्थात  18 नवंबर 2023 को सायं 6 बजे तक 72 घण्टे तक जिले में रुकने पर प्रतिबंध लागू रहेगा ।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है, जो जिला भोपाल के सभी 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रांतर्गत सीमा में प्रभावी होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।