भोपाल । महाराष्ट्र के मालेगांव बम धमाके को लेकर मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई है। भोपाल की भाजपा सांसद प्रज्ञा इस मामले में आरोपी हैं और उनकी लगातार अनुपस्थिति से अदालत की सुनवाई में परेशानी हो रही है। विशेष अदालत ने एनआईए से भाजपा सांसद के स्वास्थ्य को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है और 8 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने का समय दिया है।
भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने वकील के माध्यम से स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देकर पेशी से छूट मांगी थी। विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी की अदालत में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान भाजपा सांसद के वकील ने फिर से छूट की मांग की। वकील ने दावा किया कि प्रज्ञा ठाकुर सर्वाइकल-स्पॉन्डिलाइटिस और माइग्रेन से ग्रस्त हैं। आवेदन में कहा गया है कि उनकी शारीरिक स्थिति नियंत्रण से बाहर है, वह डॉक्टरों की सलाह पर भोपाल में अपने घर पर इलाज करा रही हैं। आवेदन के साथ एक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है।
3 अप्रैल को पेश होने का दिया था आदेश
बताया जाता है कि इस दौरान एनआईए ने अदालत को बताया कि चूंकि इस समय प्रज्ञा ठाकुर मुंबई में नहीं थीं, इसलिए वह उनके दावों की पुष्टि नहीं कर सकी। अदालत द्वारा विशेष तौर पर निर्देशित करने के बाद भी सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने पर 11 मार्च को प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ 10000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि 22 मार्च को इसे रद्द कर दिया गया था। इसके बाद अदालत ने ठाकुर को 3 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया था। साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर वे तय तारीख पर पेश नहीं हुईं तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा। इसके बावजूद वे पेश नहीं हुईं।
यह है पूरा मामला
29 सितंबर 2008 को उत्तरी महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग 200 किमी दूर मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर विस्फोट होने से छह लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए थे। 2011 में एनआईए को केस ट्रांसफर होने से पहले महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते ने शुरुआत में मामले की जांच की थी। इस समय राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत वर्तमान में सीआरपीसी के तहत आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है।