नई दिल्ली । वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे से जुड़ी याचिका पर उच्चतम न्यायालय सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि वह 19 मई को मामले की सुनवाई करेगा। दरअसल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में वाराणसी के जिला न्यायाधीश का आदेश 12 मई को दरकिनार करते हुए आधुनिक पद्धति के आधार पर कथित शिवलिंग का काल निर्धारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया था।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा ने वाराणसी के जिला जज द्वारा 14 अक्टूबर, 2022 को पारित आदेश को चुनौती देने वाली एक पुनरीक्षण याचिका पर यह आदेश पारित किया था। यह याचिका लक्ष्मी देवी और तीन अन्य लोगों द्वारा दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि शिवलिंग को क्षति पहुंचाए बगैर आधुनिक पद्धति के आधार पर काल निर्धारण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। इससे पहले, वाराणसी की अदालत ने 16 मई, 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के दौरान मिले ढांचे की कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक जांच की याचिका ठुकरा दी थी।