मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर 8 जून तक रोक लगा दी है। वानखेड़े ने कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई की एफआईआर के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन लगाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई से कहा कि वे 3 जून तक वानखेड़े की याचिका पर जवाब दाखिल करें। मामले में अगली सुनवाई 8 जून को होगी।
कोर्ट ने वानखेड़े को पिटीशन में शामिल चैट और दूसरे मैटेरियल को सार्वजनिक नहीं करने का आदेश दिया है। वानखेड़े को कोर्ट में एक अंडरटेकिंग भी देनी होगी, जिसके मुताबिक वे मीडिया से बात नहीं करेंगे और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वहीं, बुलाने पर सीबीआई के सामने पेश होंगे। सीबीआई ने उन्हें 24 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है।

25 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप
सीबीआई ने वानखेड़े पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन को छोडऩे के बदले 25 करोड़ रुपए की मांग की थी। सीबीआई ने इस मामले में वानखेड़े समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसी के खिलाफ वानखेड़े कोर्ट पहुंचे थे। इससे पहले, कोर्ट ने शुक्रवार की सुनवाई में सीबीआई को 22 मई तक वानखेड़े के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना करने का आदेश दिया था। आज कोर्ट ने इस राहत को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है।

परिवार को मिल रही धमकियां
वानखेड़े ने कहा है कि पिछले 4 दिनों से उन्हें और उनकी पत्नी क्रांति रेडकर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर गालियों वाले मैसेज भी मिल रहे हैं। वानखेड़े ने कहा कि वे मुंबई पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखकर सुरक्षा की मांग करेंगे।