धार ।  विकासखंड की ग्राम पंचायत सोडपुर में पंचायत चुनाव के 10 माह के बाद गुरुवार को अनुविभागीय कार्यालय पीथमपुर में सरपंच पद प्रत्याशियों को मिले मतों की पुनर्मतगणना की गई, जो देर शाम तक चली। पुनर्मतगणना के परिणाम की विधिवत घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि निर्वाचित सरपंच द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश ले आने के कारण पुनर्मतगणना के परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी गई है।

एसडीएम कोर्ट ने दिए थे पुनर्मतगणना के आदेश

रिटर्निंग आफिसर सुरेश नागर ने बताया कि ग्राम पंचायत चुनाव में सोडपुर सरपंच पद निर्वाचन की प्रक्रिया हुई थी। मतदान के बाद मतदान केंद्र स्थल पर मतों की गणना की गई। इसमें एक मत से सरपंच प्रत्याशी संजय पुत्र धनसिंह मालीवाड़ ने कविता शेरसिंह ठाकुर को पराजित किया था। इस पर पराजित प्रत्याशी कविता ने निर्वाचन प्रक्रिया के विरुद्ध पुनर्मतगणना के लिए कोर्ट की शरण ली थी। करीब 10 माह चले प्रकरण के बाद एसडीम कोर्ट ने पुनर्मतगणना के आदेश दिए थे।

मतगणना के ठीक पहले आया स्थगन आदेश

मतगणना की पूरी तैयारी कर ली गई थी। मतगणना के कुछ समय पूर्व ही निर्वाचित सरपंच संजय मालीवाड़ न्यायालय से स्थगन आदेश ले आए। इसमें न्यायालय ने बताया कि मतगणना तो की जा सकती है, लेकिन परिणाम की विधिवत घोषणा नहीं होगी।

नौ घंटे चली पुनर्मतगणना की कार्रवाई

रिटर्निंग आफिसर नागर के निर्देशन में मतगणना की कार्रवाई शुरू की गई, जो करीब नौ घंटे तक चली। मतगणना के दौरान निर्वाचित एवं पराजित सरपंच प्रत्याशी के अलावा प्रशासकीय टीम मौजूद रही। गणना के विधि एवं निरस्त सभी मतों को एक-एक कर दिखाया गया। उसकी वीडियोग्राफी भी करवाई। शाम सात बजे पुनर्मतगणना की कार्रवाई संपन्न हुई।

मतगणना की घोषणा नहीं की गई

सभी आवश्यक दस्तावेज सील बंद कर ट्रेजरी आफिस में जमा किए गए। न्यायालय से स्थगन आदेश होने के कारण मतगणना की घोषणा नहीं की गई। मतगणना के दौरान एसडीएम रोशनी पाटीदार, मास्टर ट्रेनर प्रो. आरसी घावरी, बीईओ बीएम चौरसिया, सीईओ माया बारिया, बीआरसी राजेश शिंदे, सचिन मंडवाल, बलराम प्रजापत, धर्मराज मावी एवं राहुल भूरिया मौजूद थे।