भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार ने सभी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत को निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश में कहा गया है की पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका सुनिश्चित करें। बैठकों में महिला सरपंच या पंच के स्थान पर उनके पति शामिल ना हो। यदि ऐसा हुआ तो उन्हें निर्वाचित पद से हटाने की कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है, कुछ दिन पूर्व पंचायत सचिव ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति देवों को शपथ दिला दी थी। इसके बाद सरकार को यह निर्देश जारी करने पड़े। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को इस निर्देश के बाद कम से कम बैठकों में शामिल होने पर रोक लगेगी। महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी।