बिलासपुर । महासमुंद जिले के किशुनपुर स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ स्टाफ़ नर्स योगमाया साहू उनके पति चैतन्य साहू और दो बच्चों तन्मय और कुणाल साहू की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने परिजनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जाँच का आदेश दे दिया है।
सुसाइड नोट में इनको ठहराया जिम्मेदार स्टाफ़ नर्स योगमाया साहू और उसके समूचे परिवार की नृशंस हत्या 30 -31 मई 2018 को हुई थी। पुलिस ने मामले में कऱीब पाँच आरोपियो को पकड़ा था, लेकिन मृतका योगमाया साहू और चैतन्य साहू के परिजन पुलिस की कार्यवाही पर लगातार सवाल उठाते रहे थे। परिजनों के अनुसार पुलिस ने वास्तविक आरोपियो को बचाया या कि उन के खिलाफ ठोस जांच नहीं की। परिजनों ने इस मसले में महासमुंद पुलिस द्वारा कराए गए आरोपियों के तमाम टेस्ट को नकारा और उनके विस्तृत ब्यौरे की माँग की थी। जस्टिस गौतम भादुड़ी ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए सीबीआई को चार महिने के भीतर जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है।