बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में , छुट्टी होने के बावजूद सुनवाई हुई . हाईकोर्ट की विशेष एकल पीठ ने रायपुर के पत्रकार की पत्नी के आवास में एनआरडीए द्वारा की जाने वाली तोडफ़ोड़ की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है.
एडवोकेट आशुतोष पाण्डेय ने बताया कि रायपुर के माना क्षेत्र में पत्रकार सुनील नामदेव का उनकी पत्नी के नाम से एक आवास है . पिछले सप्ताह शनिवार को नया रायपुर विकास प्राधिकरण ने उनके आवास को अवैध निर्माण बताते हुए उसे तोडऩे का नोटिस भेजा था . अगले दिन 20 फरवरी को रविवार की सुबह एनआरडीए ने नामदेव के आवास के अनेक हिस्से तोड़ दिए .
एडवोकेट पाण्डेय ने बताया कि एनआरडीए ने 25 फरवरी की एक और नोटिस नामदेव के आवास के बचे हुए हिस्सों को तोडऩे के लिए कल 26 फरवरी की शाम को उनके घर में चस्पां कर दी . नामदेव ने नोटिस को गैरकानूनी बताते हुए इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी . नामदेव के वकीलों ने शनिवार की रात को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से चीफ जस्टिस से याचिका पेश करने और अर्जेंट सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन करने के लिए निवेदन किया . रविवार को सुबह 9 बजे हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई और 11 बजे इस मामले में सुनवाई हुई .
हाईकोर्ट में रविवार को जस्टिस एन. के. चंद्रवंशी की विशेष एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई . राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतो दास और शासकीय अधिवक्ता गगन तिवारी तथा याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष पांडेय, ए वी श्रीधर और वैभव पी शुक्ला ने मामले में पैरवी की . हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में अगली सुनवाई तक स्टे दे दिया है . अगली सुनवाई मार्च के प्रथम सप्ताह में संभावित है