भोपाल । प्रदेश में स्क्रैप पालिसी लागू होने के बाद भी सरकारी विभाग कंडम वाहनों की नीलामी कर रहे हैं। एक तरह से इस दोहरे मापदंड को रोकने के लिए परिवहन मुख्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। स्क्रैप पालिसी में सरकारी वाहनों को भी शामिल कर शर्तें तय की गईं हैं लेकिन इसको लेकर अभी स्क्रैप पालिसी का पालन दूसरे विभाग नहीं कर रहे हैं, इसी कारण नीलामी भी की जा रही है।हाल में ग्वालियर में नगर निगम की ओर से 30 वाहन नीलाम किए जा रहे थे, जिसे परिवहन विभाग ने रूकवाया भी था। अब परिवहन मुख्यालय विभाग के प्रमुख सचिव के माध्यम से वित्त विभाग को इस परेशानी से अवगत कराएगा, जिससे वित्त विभाग की ओर से प्रदेश के लिए स्क्रैप पालिसी का पालन करने को लेकर एकरूपता का आदेश जारी हो सके। परिवहन आयुक्त मप्र ने इस संबंध में प्रक्रिया के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया। मध्य प्रदेश में सितंबर 2022 से स्क्रैप पालिसी लागू हो चुकी है। शासन ने 15 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी है।
इनकी फिटनेस भी नहीं हो रही है, इसके अलावा सरकारी विभागों में पुराने वाहनों का संचालन बंद हो गया है। निजी वाहनों के स्क्रैप को लेकर मामला अभी वैकल्पिक रखा गया है। यदि व्यक्ति वाहन चलाना चाहता है तो वह रजिस्ट्रेशन को रिन्यूवल करा सकता है। इंदौर, भोपाल के लिए लोग ही पुराने वाहन स्क्रैप कर पा रहे थे, क्योंकि मैसर्स महिंद्रा एमएसटीसी रिसाइकिलिंग प्राइवेट लिमिटेड इंदौर और मैसर्स इम्पीरियल कन्स्ट्रक्शन भोपाल में पुराने वाहन खरीद कर स्क्रैप कर रहे हैं। अब ग्वालियर में पुराने वाहन स्क्रैप हो सकेंगे। ग्वालियर में शिवम डिस्पोजल के आवेदन को मंजूरी मिली है और केंद्र भी जल्द सक्रिय होगा।
प्रदेश में एक करोड़ 55 लाख से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड हैं जिनमें 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों की संख्या लगभग 11 लाख से ज्यादा है। यह वाहन स्क्रैप की श्रेणी में हैं।